मध्यप्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा आवास के अंतर्गत प्रतिवर्ष लगभग 100,000 आवासों की स्वीकृति प्राप्त होती है। यह संखया ग्रामीण क्षेत्रों में मांग को देखते हुये अपर्याप्त है। ऐसी स्थिति में मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब ग्रामीणों को आवास उपलब्ध कराने के लिये मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना प्रारम्भ करने की आवश्यकता महसूस की गई। यह एक पूर्णतः " मांग आधारित स्वभागीदारी ऋण-सह-अनुदान " योजना है। योजनान्तर्गत हितग्राही द्वारा विभिन्न अभिन्यासों के अनुरुप स्वयं आवास का निर्माण किया जायेगा। हितग्राही को पात्रतानुसार ऋण पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर बैंक द्वारा 10-15 वर्षीय ऋण प्रदान किया जायेगा।
योजना का क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के सभी जिलो मे किया गया है । प्रशासनिक व व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्रथम वर्ष में योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के सभी जिलों की सभी जनपद पंचायतों की एक तिहाई ग्राम पंचायतों में किया गया। वर्तमान में नजूल बाह्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में यह योजना लागू नहीं होगी।